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कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख: नवीन कश्यप एक वर्ष के लिए जिला बदर…..

कोरबा, 12 फरवरी 2026 जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत नवीन कश्यप (उम्र 31 वर्ष), निवासी शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है।

जारी आदेश के अनुसार नवीन कश्यप को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिले की सीमाओं से बाहर जाना होगा। साथ ही उसे एक वर्ष की अवधि तक कोरबा सहित समीपवर्ती जिलों — बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही — की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का यह कदम क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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